03 April 2015

मोबाइल कंपनी की तरह अब बदल सकेंगे डीटीएच ऑपरेटर भी

मोबाइल ऑपरेटर की तरह अब आप अपने केबल ऑपरेटर को भी बदल सकेंगे।

संचार क्षेत्र की नियामक संस्‍था टेलीकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने मोबाइल पोर्टेबिलिटी की ही तर्ज पर आज उपभोक्ताओं को डीटीएच सेवा देने वाली एक कंपनी से दूसरी चुनने की प्रक्रिया आसान करने के लिए तथा संचालकों द्वारा शुल्क वसूली में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए नियमों का खाका तैयार किया है.

ट्राई ने एक ‘टैरिफ ऑर्डर’ (टीओ) के तहत डीटीएच संचालकों द्वारा दिये जाने वाले कस्टमर प्रमिसिस इक्विपमेंट (सीपीई) या सेट टॉप बॉक्स के संबंध में नियम निर्धारित किर ‌दिए हैं।

ट्राई ने यहांकहा कि यदि कोई उपभोक्ता एक डीटीएस संचालक से दूसरे की सेवा की ओर जाना चाहता है तो फिलहाल उसे दूसरे संचालक के सीपीई का खर्च उठाना पड़ता है।

सीपीई को व्यावसायिक रूप से प्रयोग में लाने की नई रूपरेखा के तहत अगर उपभोक्ता किसी वजह से दूसरे डीटीएच संचालक की सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें सेवा छोड़ने का विकल्प दिया जाएगा।

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